
यूपी में पंचायत चुनावों के तिथियों को निर्धारित कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों के तिथियों को घोषित कर दिया है। 30 अप्रैल तक प्रधानी के चुनावों को पूर्ण करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। जबकि 15 मईै तक जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराना निर्धारित किया गया है।
हाईकोर्ट ने यह निर्णय एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुनाया। हाईकोर्ट के अनुसार यूपी में पंचायत चुनावों के लिए 17 अप्रैल का समय सरकार को दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण निर्धारण के बाद 30 अप्रैल तक हर हाल में पंचायतों का गठन करते हुए ग्राम प्रधानी का चुनाव करा लें।
हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि 15 मई तक ब्लाॅक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए चुनाव करा लें।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब यूपी में पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। यह आदेश विजय उपाध्याय की याचिका पर हुआ है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के रवैये पर भी नाराजगी जताई है।
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